
Ranchi News : रांची में 2018 में हुए सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत के मामले में एमएसीटी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामला 18 जून 2018 का है, जब कांके थाना क्षेत्र में टाटा नैनो कार (JH-01BB-0182) की टक्कर से अंकित भगत और राज टोप्पो की मौत हो गई थी। बताया गया कि दोनों छात्र एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। कोर्ट ने दोनों मृतक छात्रों के परिजनों को अलग-अलग 7.73 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने को कहा गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि हादसे के समय वाहन का बीमा नहीं था। ऐसे में अदालत ने वाहन के पंजीकृत मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को मुआवजा भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान किया जाए।

