तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए फुटपाथ पर बैठे नाई की लापरवाही नहीं मानी जाएगी: अदालत

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चंदवा में रेशमी मेटालिक के मैनपावर कर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कर्मियों ने मांगपत्र सौंपा और समाधान का आश्वासन पाया।

Razi Ahmad
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी कि फुटपाथ पवित्र और सुरक्षित स्थान है और ये वाहनों के लिए नहीं हैं इसलिए, तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आए एवं सड़क किनारे बाल काटने का काम करने वाले नाई को ‘लापरवाही में साझेदारी’ के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने 19 अगस्त को दिये फैसले में दिल्ली के आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर अपनी दुकान चलाने वाले नाई को मिलने वाले मुआवज़े की राशि बढ़ा दी।

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।