जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम के मुताबिक, हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थान चलाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) और स्वीकृत भवन नक्शे जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
निगम ने संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय के भीतर संचालन बंद करने और आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है।
पहले भी जारी किया गया था नोटिस
नगर निगम की ओर से बताया गया कि इससे पहले भी संबंधित संस्थानों को दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कुछ संचालकों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं, कुछ संस्थानों की ओर से दिए गए जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए।
ऐसे मामलों में अब निगम ने सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की है।
आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्ती
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत भवन नक्शे के विपरीत किसी आवासीय भवन का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। शहर में संचालित सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने के साथ निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
निगम के इस कदम से संबंधित संस्थानों के संचालकों में कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि नोटिस पाने वाले सात संस्थान निर्धारित समय सीमा में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं या उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाती है।


