BJP प्रवक्ता प्रतुल सहदेव को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं होगी पीड़क करवाई

प्रतुल शाहदेव ने लातेहार जिले में अधिकारियों की शह पर चल रहे अभिजीत प्लांट के स्क्रैप लूट के मामले को लेकर आंदोलन शुरू किया था जिसके बाद उनके खिलाफ एजाज अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव (Pratul Shahdev) को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

प्रतुल शाहदेव ने लातेहार जिले में अधिकारियों की शह पर चल रहे अभिजीत प्लांट के स्क्रैप लूट के मामले को लेकर आंदोलन शुरू किया था जिसके बाद उनके खिलाफ एजाज अंसारी (Ejaz Ansari) ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी

हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को प्रतुल शाहदेव की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इससे पहले हाई कोर्ट से प्रतुल शाहदेव के खिलाफ मंटू कुमार द्वारा दर्ज करवाए गए ST-SC  के केस में राहत मिल चुकी है। हाई कोर्ट में प्रतुल शाहदेव का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजित कुमार (Ajit Kumar) ने रखा।

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