झारखंड

रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के Dr. राजेश समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम, चलेगा मुकदमा

रांची: CBI की विशेष कोर्ट (Special Court) ने नक्शा विचलन केस में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम (Charge Frame) किया है।

इस मामले में अदालत ने रानी चिल्ड्रेन अस्पताल (Rani Children Hospital) के निदेशक डॉ राजेश कुमार, डॉ सुधीर कुमार, रामकुमार सिंह, उमेश प्रसाद सिंह व विनोद कुमार सिंह के खिलाफ आरोप गठन किया गया है।

सभी आरोपियों (Accused) के ख़िलाफ PC एक्ट की धारा 13(2),13(1)(D) और IPC की धारा 120 एवं 420 की धारा के तहत मुकदमा चलेगा।

CBI ने दर्ज दर्ज की थी प्राथमिकी

सभी आरोपियों के ख़िलाफ 25 मार्च 2011 को CBI ने प्राथमिकी दर्ज (FIR) की थी। यह मामला फर्ज़ी दस्तावेज के आधार पर आआडीए (AADA) के अधिकारियों के साथ मिलकर अस्पताल निर्माण (Hospital Building) के लिए नक्शा पास कराने से जुड़ा हुआ है।

जांच के बाद CBI ने वर्ष 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप लगाया गया है कि फर्जीवाड़ा (Forgery) करके इन्हों ने अपना पूरा कराया है।

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