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RBI ने साउथ इंडियन बैंक पर लगाया 59.20 लाख रुपये का जुर्माना

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Fine of Rs 59.20 lakh imposed on Indian Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बैंक पर ये जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी की वजह से लगाया है।

RBI ने जारी एक बयान में बताया कि साउथ इंडियन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘ग्राहक सेवा’ से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बैंक नियामक ने जांच में पाया कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को बिना उचित सूचना के Account में न्यूनतम शेष राशि न रखने और कुछ NRE बचत खातों पर गलत तरीके से ग्रहणाधिकार अंकित करने के लिए दंडित किया है।

साउथ इंडियन बैंक को एक नोटिस भी जारी किया

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने बैंक की 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था।

RBI के निर्देशों और संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) को एक नोटिस भी जारी किया था। केंद्रीय बैंक के नोटिस पर बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतीकरणों पर विचार के बाद आरबीआई ने बैंक के विरुद्ध लगाए आरोप को सत्य पाने के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

RBI ने कहा कि बैंक पर यह जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।

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