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Loan रिकवरी एजेंट के डराने, धमकाने पर RBI सख्त, इतने बजे के बाद नहीं कर सकते कॉल, नया दिशानिर्देश जारी

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं।

RBI ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (ARC) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए।

RBI ने कहा, “सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके Agent बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें।”

अनजान नंबर से Phone करने से भी परहेज

इसके अलावा RBI ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से Phone करने से भी परहेज करने को कहा है।

RBI के मुताबिक, Recovery Agent कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं।

RBI समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें। लेकिन हाल के समय में की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए RBI ने नया दिशानिर्देश जारी किया है।

केंद्रीय Bank ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, NBFC, ARC और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।

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