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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले HRA के बदले नियम, विभाग ने जारी किया गाइडलाइन

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलनेवाले हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) को लेकर वित्त मंत्रालय के तहत काम करनेवाले व्यय विभाग (DoE) ने एक गाइडलाइन (Guideline) जारी की है।

इस गाइडलाइन में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। इस गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारी किन मामलों में हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) का हकदार नहीं होंगे, आइए जानते हैं-

नियम में होंगे ये मुख्य बदलाव

हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए (HRA) के नये नियमों के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी किसी अन्य को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है, तो इस स्थिति में वह हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं होगा।

इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक (Government Bank) या कंपनी आदि द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता है, तो उसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही, अगर केंद्रीय कर्मचारी के पति / पत्नी को केंद्र सरकार / राज्य सरकार / स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम / अर्द्ध-सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराये पर लिये गए आवास में अलग रहता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का हकदार नहीं माना जाएगा।

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