नियमावली पर नियमावली, मगर नियुक्ति नाम की, झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की…

अभ्यर्थियों का कहना नियुक्ति नियमावली में भाषा को लेकर जो बदलाव किया गया है, उसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं

News Aroma Media
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रांची: झारखंड (Jharkhand) बनने के बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए कोई सोच समझकर ठोस नीति नहीं बनाई गई।

कभी नियमावली (Manual) बनी तो कभी खत्म की गई।

नई नियमावली बनी या पुरानी नियमावली में संशोधन पर संशोधन किया गया। नतीजा यह कि नियुक्ति तो होती है, मगर नाम की।

बताया जाता है कि वर्तमान में वर्ष 2016 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली (Primary Teacher Recruitment Rules) बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

प्रक्रिया शुरू होने के सात वर्ष बाद पिछले वर्ष नयी नियमावली बनाई गई। पिछले वर्ष सात जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी।

अब शुरू हुई है नियुक्ति प्रक्रिया, मगर हो सकती है प्रभावित

अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है, पर वर्तमान नियमावली में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिससे आने वाले दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

संशोधित नियमावली में भी भाषा संबंधी प्रावधान को लेकर कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है।

अभ्यर्थियों का कहना नियुक्ति नियमावली में भाषा को लेकर जो बदलाव किया गया है, उसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं।

इसकी अस्पष्टता होने के बाद ही नियुक्ति सही तरीके से हो पाएगी वरना भविष्य में फिर बाधा आ सकती है।

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