सरकार ने चीनी डीलर के लिए स्टॉक की सीमा 30 दिन तक सीमित की

सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल तय की, डीलरों को 30 दिनों से अधिक चीनी रखने पर रोक लगाई, जमाखोरी रोकने की कोशिश।

Razi Ahmad
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Sugar Stock Limit : सरकार ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कोई भी चीनी डीलर 30 दिन से ज्यादा समय तक स्टॉक या भंडार न रखे। इसके साथ ही चीनी कीमतों को काबू में रखने की कोशिशों के तहत 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय की गई है। अधिसूचना के मुताबिक, देश में कोई भी चीनी कारोबारी किसी भी समय या किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।

इसके अलावा, किसी भी डीलर को प्राप्त चीनी का स्टॉक 30 दिनों से अधिक अपने पास रखने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह आदेश उन चीनी भंडारों पर लागू नहीं होगा जो केंद्र या राज्य सरकार की ओर से रखे गए हैं। साथ ही, राज्य सरकारों या अधिकृत अधिकारियों द्वारा नामित डीलरों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से वितरण के लिए रखे गए चीनी भंडार भी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।

पारदर्शिता बढ़ाने और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी चीनी कारोबारियों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक का विवरण दर्ज करने और उसे नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया है।सरकार का मानना है कि इस कदम से बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी, जमाखोरी पर अंकुश लगेगा और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।