नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 2020 के कानून के तहत निर्माण और अन्य कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य मानक तय करने की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता ‘नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन कंस्ट्रक्शन लेबर’ (एनसीसीसीएलसीएल) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया और हरियाणा सरकार तथा अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।


