Thursday, 1 Oct 2026
News Aroma
  • होम
  • झारखंड
  • बिहार
  • भारत
  • विदेश
  • क्राइम
  • एक्सप्लोर मोर
    • टेक्नोलॉजी
    • करियर
    • हेल्थ
    • बिजनेस
    • टूरिज्म
    • ऑटो
    • जॉब्स
    • अजब गज़ब
    • रिलेशनशिप
    • लाइफस्टाइल
    • बॉलीवुड
    • खेल
  • हमारे बारे में
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms And Conditions
    • Disclaimer
    • Cookie policy
  • संपर्क करें
Advertise With Us
  • झारखंड
  • Uncategorized
  • विदेश
  • भारत
  • क्राइम
  • बिहार
  • टेक्नोलॉजी
  • बॉलीवुड
  • करियर
  • जॉब्स
  • ऑटो
  • अजब गज़ब
  • बिजनेस
  • ओपिनियन
  • खेल
  • Politics
  • हेल्थ
  • लाइफस्टाइल
  • रिलेशनशिप
  • टूरिज्म
  • Finance
  • Environment
  • Business Spotlight
  • ई-पेपर
News AromaNews Aroma
Font ResizerAa
  • झारखंड
  • बिहार
  • जॉब्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ऑटो
  • बिजनेस
  • टेक्नोलॉजी
  • क्राइम
  • भारत
Search
  • होम
  • झारखंड
  • विदेश
  • क्राइम
  • बिहार
  • भारत
  • करियर
  • जॉब्स
  • ऑटो
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2025 | News Aroma | Site Developed & Hosted by Midhaxa Innovations
Home » Latest News » न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत तृणमूल गुट की चार बैंक खातों को संचालित करने से जुड़ी याचिका खारिज की
भारत

न्यायालय ने ममता बनर्जी नीत तृणमूल गुट की चार बैंक खातों को संचालित करने से जुड़ी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट की चार फ्रीज बैंक खातों के संचालन की याचिका खारिज की। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई तेज करने को कहा।

Last updated: October 1, 2026 5:54 PM
By Vinita Choubey
Share
3 Min Read
SHARE
WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लेन-देन पर रोक वाले चार बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसमें याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिह्न पर रोक लगाई है, इसलिए इन खातों में मौजूद राशि पर अधिकार किसका है, यह बड़ा मुद्दा अभी न्यायिक निर्णय के लिए लंबित है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम मामले के गुण-दोष पर विचार करने से परहेज कर रहे हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह मामले की सुनवाई में तेजी लाए।’’ सुनवाई के दौरान बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि राज्य पुलिस ने बैंक खातों से लेन-देन में इस लिए रोक लगाई है क्योंकि वह एक राजनीतिक दल के खिलाफ है और उसकी राजनीतिक गतिविधियों को रोकना चाहती है। सिंघवी ने कहा कि पार्टी को अपने कामकाज और खर्चों के लिए हर महीने कम से कम 12.15 करोड़ रुपये की जरूरत होती है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिंघवी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी में गुटीय विवाद है और दोनों में से एक पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा करता है। मेहता ने अदालत को बताया कि शिकायत मिली है कि बनर्जी गुट के तृणमूल के एक निजी सहायक ने कथित तौर पर इन खातों में 35 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच चल रही है। शीर्ष अदालत ने मेहता की दलील को संज्ञान में लेते हुए याचिका खारिज कर दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट को करीब 804 करोड़ रुपये वाले चार बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन बैंक खातों में लेन-देन पर रोक लगाई गई है।

TAGGED:Abhishek Manu SinghviBank Account FreezeCalcutta High CourtElection CommissionFrozen Bank AccountsMamata BanerjeeRs 804 CroreSupreme CourtSupreme Court of IndiaTMCTMC Bank AccountsTrinamool CongressTushar MehtaWest Bengal Politics
Share This Article
Email Copy Link Print
ByVinita Choubey
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।
Previous Article सिमडेगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

You May also Like

भारत

मंदिर परिसर में किशोरी से बलात्कार के आरोप में सफाई कर्मचारी गिरफ्तार

October 1, 2026
भारत

भारतीय पायलट मच्छार के अदम्य साहस को सलाम : खरगे

October 1, 2026
Supreme Court, RAKIA, Ras Al Khaimah Investment Authority
भारत

न्यायालय ने सर्किट हाउस से निकाले जाने के आरोप वाली मोइत्रा की याचिका पर बंगाल सरकार से जवाब मांगा

October 1, 2026
भारत

एफसीआरए संबंधी जेपीसी में हितधारकों से सार्थक परामर्श नहीं हो रहा : वेणुगोपाल

October 1, 2026
Show More
  • More News:
  • Jharkhand News
  • breaking news
  • hindi news
  • Jharkhand
  • झारखंड न्यूज़
  • Jharkhand Hindi News
  • हिंदी समाचार
  • झारखंड की ताज़ा खबरें
  • Jharkhand Latest News
  • india news
  • national news
  • Local News
  • Jharkhand Breaking News
  • City News
  • झारखंड हिंदी समाचार
  • अपना झारखंड
  • झारखंड की ताज़ा ख़बर
  • Latest News In Jharkhand
  • Jharkhand Headlines
  • Ranchi News
News Aroma

न्यूज अरोमा एक विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो सटीक, निष्पक्ष और ताज़ा खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य तथ्यपरक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक, सजग और सशक्त बनाना है।

Youtube Medium Rss

About Company

  • होम
  • झारखंड
  • बिहार
  • भारत
  • विदेश
  • क्राइम
  • एक्सप्लोर मोर
  • हमारे बारे में
  • संपर्क करें

© 2025 | News Aroma | Site Developed & Hosted by Midhaxa Innovations

Welcome to Foxiz
Username or Email Address
Password

Lost your password?