उच्चतम न्यायालय ने हिंदी में सार्वजनिक सूचना सेवा ‘जन सूचना सेवा’ शुरू करने की घोषणा की

Archana Ekka
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नयी दिल्ली : हिंदी दिवस के अवसर पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से हिंदी में नयी ‘जन सूचना सेवा’ शुरू करने की घोषणा की। इस सार्वजनिक सूचना सेवा के तहत महत्वपूर्ण माने गए चुनिंदा फैसलों और आदेशों के सरल हिंदी सारांश उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा करीब 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘यह पहल आम नागरिकों, वादी-प्रतिवादी और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है, ताकि वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्यवाही को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकें।’’

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच को अधिक समावेशी बनाना और भारतीय भाषाओं को दिए जाने वाले सम्मान को न्यायिक सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसार से जोड़ना है। सरल भाषा के साथ ऑडियो और वीडियो प्रारूप का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा, जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है।’’ यह सेवा शुरुआत में हिंदी में उपलब्ध होगी और जल्द ही चरणबद्ध तरीके से इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘यह पहल देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के नागरिकों को उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ी संक्षिप्त और आसानी से समझ आने वाली जानकारी अपनी-अपनी भाषाओं में हासिल करने में सक्षम बनाएगी।’’

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सनमार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।