सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो के निर्माण में ‘रोड़े अटकाने’ के लिए बंगाल सरकार को  लगाई फटकार 

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो परियोजना में बाधा डालने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट निगरानी करेगा।

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना के एक गलियारे के निर्माण में ‘‘बाधाएं पैदा करने’’ के लिए कड़ी फटकार लगायी और उससे कहा कि आम जनता के हित वाली विकास परियोजना का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को परियोजना की निगरानी करने का निर्देश दिया।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।