झारखंड

एनोस एक्का की विधायकी समाप्त करने का फैसला सही, झारखंड हाई कोर्ट ने…

Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा झारखंड पार्टी से जारी व्हिप का उल्लंघन मामले में एनोस एक्का की विधायकी समाप्त करने के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट में एनोस की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की बेंच ने याचिका को खारिज किया।

कोलेबिरा से विधायक चुने गए थे एनोस

एनोस एक्का ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 13 अगस्त 2009 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन पर वर्ष 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड पार्टी (JHARKHAND PARTY) के व्हिप का उल्लंघन करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आरोप था। विधानसभा अध्यक्ष ने विस्तृत सुनवाई करने के बाद एनोस की विधायकी की समाप्त कर दी थी। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एनोस एक्का कोलिबिरा विधानसभा से चुने गए थे।

 

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker