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महाराष्ट्र के इस पूर्व पुलिस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम बेल, जानिए किस मामले में हुई है…

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर एंटीलिया को 2021 में बम से उड़ाने की साजिश रचने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपित और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को राहत दी है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच (leisure bench) ने प्रदीप शर्मा को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) को बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी है। 29 मई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए अलग से अर्जी दाखिल करने की मांग को स्वीकार कर ली थी।

उनका वजन 6 किलो कम हो गया

प्रदीप शर्मा की ओर से कहा गया कि इस मामले में वह दो सालों से जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ता की पत्नी का 2015 में गैस्ट्रिक बाइपास सर्जरी (Gastric Bypass Surgery) के लिए ऑपरेशन किया गया था।

अभी उनको गंभीर समस्या है उनका वजन 6 किलो कम हो गया है। शर्मा की ओर से मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान ASG SV Raju ने कहा कि प्रदीप शर्मा की पत्नी नियमित रूप से अस्पताल में उनसे मिलने आती रही हैं। मेरे पास इसका रिकॉर्ड भी हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की मांग वाली अर्जी में आप अंतरिम जमानत कैसे ले सकते हैं।

बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई

आपकी अर्जी में अंतरिम जमानत (Interim Bail) के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप अंतरिम जमानत के लिए उचित आवेदन दाखिल करें। दरअसल 23 जनवरी को बांबे हाई कोर्ट ने शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रदीप शर्मा को मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है, जिसको बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी गई थी।

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