झारखंड

धनबाद में काली पूजा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पटाखा फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध

न्यूज़ अरोमा धनबाद: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कोविड-19 के फैलाव से बचाव एवं उचित भीड़ प्रबंधन के लिए काली पूजा एवं दीपावली के लिए संबंधित दिशानिर्देश जारी किये हैं।

उपायुक्त सिंह ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार एक अलग आदेश जारी किया जाएगा।

परंपरा के अनुसार पूजा समिति छोटे पंडाल या मंडप बनाकर काली पूजा का आयोजन कर सकते हैं। परंतु पंडाल या मंडप को चारों ओर से बैरिकेड करना होगा।

बैरिकेड पंडाल के अंदर आयोजक सहित कुल 15 लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। आम लोगों का पंडाल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आम जनता एवं श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर से मास्क लगाकर तथा 2 गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कर सकेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि पंडाल के आसपास किसी प्रकार की विद्युत साज-सज्जा करना, तोरण द्वार या स्वागत गेट आदि का निर्माण नहीं किया जाएगा।

मंत्रोच्चार, पाठ, आरती के लिए सुबह 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक 55 डेसिबल तक के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपयोग करने की अनुमति रहेगी। पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला का आयोजन, फूड स्टॉल लगाने नहीं दिया जाएगा। विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में काली पूजा आयोजित करने की छूट नहीं होगी। दीपावली एवं काली पूजा आयोजन के क्रम में सभी पूजा समितियों को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) चंदन कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है। उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker