‘आप व्हाइट हाउस के मालिक नहीं, किराएदार…’, डोनाल्ड ट्रंप को US कोर्ट से तगड़ा झटका

अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक बरकरार रखी, कहा कांग्रेस की मंजूरी के बिना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता।

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न्यूयार्क : अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,500 करोड़ रुपये) के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। फेडरल अपील कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना कार्यपालिका व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट के 2-1 फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।वॉशिंगटन स्थित US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिक्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट ने 2-1 के पैसले में कहा, “राष्ट्र्पति वॉइट हाउस का मालिक नहीं, बल्कि एक अस्थायी किरायेदार होता है।’ कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं कर सकता। पैनल के ज्यादातर सदस्यों ने कहा, ‘एक बड़ा बॉलरूम बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करना कांग्रेस का काम है, न कि एग्जीक्यूटिव खुद ही फैसला ले।’ इस फैसले ने नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन को मिली शुरुआती रोक को बरकरार रखा है। ट्रस्ट ने इस मामले में तब मुकदमा किया था जब ट्रंप प्रशासन ने बॉलरूम प्रोजेक्ट किए लिए वॉइट हाउस के ईस्ट विंग को गिरा दिया था। कोर्ट ने आगे कहा, “राष्ट्रपति के पास उस प्रॉपर्टी पर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, और न ही वे ऐसा कोई दावा करते हैं, जिसे मौजूदा और भविष्य के सभी राष्ट्रपतियों और अमेरिकी लोगों के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन और मेंटेन किया गया है।”

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।