Homeझारखंडरांची डोरंडा गैंगरेप के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

रांची डोरंडा गैंगरेप के दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Published on

spot_img

रांची: रांची के विशेष न्यायाधीश (Special Judge) आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को गैंगरेप (Gang Rape) के दो आरोपितों (Accused) को साक्ष्य (Evidence) के अभाव में बरी कर दिया है।

आरोपितों में अमर तिर्की और संदीप बालमुचू शामिल है। दोनों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है। अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने यह जानकारी दी। अदालत ने सिर्फ 29 दिनों में ही ट्रायल (Trial) पूरा कर फैसला सुना दिया।

अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया

यह मामला डोरंडा (Doranda) थाना क्षेत्र का है। इसमें दो नाबालिगों ने गैंगरेप की प्राथमिकी दर्ज (FIR) करवाते हुए अमर तिर्की और संदीप बालमुचू सहित पांच युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था।

Trial के दौरान अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाया। हालांकि, अभियोजक पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत (Court) में पेश हुए लेकिन किसी भी गवाह ने आरोपितों के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस के तीन आरोपित अब भी फरार चल रहे हैं।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...