बैंक लोन फर्जीवाड़ा मामले में राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

News Aroma
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक लोन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपित राजीव सक्सेना की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशज जज संजय गर्ग ने 29 अक्टूबर को जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दिया।

राजीव सक्सेना को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राजीव सक्सेना के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक लोन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है।

बैंक ने मोजर बेयर के निदेशक और दूसरे आरोपियों पर 354 करोड़ रुपये के लोन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि लोन लेने के लिए मोजर बेयर के डायरेक्टर ने बैंक को फर्जी दस्तावेज पेश किए।

17 अक्टूबर, 2019 को ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में मोजर बेयर कंपनी को भी आरोपित बनाया गया था।

चार्जशीट में कहा गया था कि मोजर बेयर की दो कंपनियों ने 354 करोड़ रुपये का लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया।

राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी, 2019 को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी, 2019 की सुबह ही गिरफ्तार किया था।

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