झारखंड

पलामू में 17 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक चलेगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

इस दौरान एक जनवरी 2024 तक जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं

मदेनीनगर: मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR, 2024) को लेकर गुरुवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे (Anjaneyulu Dodde) ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष-सचिव के साथ बैठक की।

उपायुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक मतदाता सूची (Voter’s List) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इस दौरान एक जनवरी 2024 तक जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

आनलाइन पोर्टल एवं भारत निर्वाचन आयोग के साइट के माध्यम से दिया जा सकता आवेदन

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में सुधार करने, जिनका निधन हो गया है उनका नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।

इसके लिए मतदान केंद्र के BLO, मतदान क्षेत्र के AERO, ARO अथवा अन्य के द्वारा आनलाइन पोर्टल (Online Portal) एवं भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के साइट के माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वैसे व्यक्ति प्रपत्र छह में निबंधन के लिए आवेदन दे सकते हैं।

इसके लिए एक रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र एवं पता का प्रमाण से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।

मृत अथवा स्थानांतरित प्रविष्टि के विलोपन के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन दिया जा सकता है।

मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन दिया जा सकता है।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के स्तर से प्राप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यों को जिला स्तर से ससमय पूर्ण कराते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष-सचिव से कहा कि मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति वह अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

ताकि पुनरीक्षण अवधि में सभी छुटे हुये योग्य एवं अहर्ता प्राप्त नागरिकों का निबंधन मतदाता सूची में कराने एवं मतदाता सूची को स्वच्छ एवं त्रुटिरहित निर्माण किया जा सके।

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