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दहेज के लिए की पत्नी शगुफ्ता की हत्या, दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई सजा

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Ranchi Civil Court: अपर न्यायायुक्त (Additional Justice Commissioner) दिनेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज के लिए पत्नी शगुफ्ता परवीन (20) की हत्या करने के दोषी पति जुबैर अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनायी है।

साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। मामले में प्रभारी APP पुष्पा सिन्हा ने पांच गवाही दर्ज करायी। घटना 20 अप्रैल 2022 की है। दो साल से कम समय में मामले का निष्पादन कर दिया गया। इस संबंध में महिला के भाई एकरामुल अंसारी ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी।

महिला का मायके पिठोरिया (Pithoria) के चदंवे परवाना टोली में है। महिला की शादी 12 दिसंबर 2021 को हुई थी। शादी के पांच महीने के अंदर ही गर्भवती महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गयी थी।

मामले में महिला के पति जुबैर अंसारी, जेठ रियाजुल अंसारी और जेठानी स्नेहा खातून के खिलाफ FIR दर्ज करायी गयी थी।

FIR में कहा गया था कि तीनों आरोपी Modern कपड़ा पहनने पर शगुफ्ता परवीन को ताना मारते थे। साथ ही महंगी बाइक की मांग दहेज में किया करते थे। तीनों पर शगुफ्ता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप था।

प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन जुबैर अंसारी, जेठ रियाजुल अंसारी और जेठानी स्नेहा खातून ने मिलकर शगुफ्ता के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे कीटनाशक पिला दिया। फिर दुपट्टा से गला दबा कर शगुफ्ता परवीन की हत्या कर दी।

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