झारखंड : भाजपा नेता पर गोली चलाने के मामले में 10 साल की सजा

News Aroma Media
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बोकारो: भाजपा नेता जलेश्वर साव पर अक्तूबर 2019 में गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी अजय खोपड़ी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच धीरज कुमार की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार जुर्माना की राशि तय की।

इसके अलावे आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना की राशि भी मुकर्रर की गई है। दोनों सजाएं एक साथ ही चलेंगी।

लोक अभियोजक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की ओर से न्यायालय के सामने गवाहों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि जिसमें बीजीएच और मेडिका के डॉक्टर भी इनमें शामिल थे।

मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक आरोपी आकाश कुमार उर्फ बेवड़ा फरार हो गया, जिस पर न्यायालय की ओर कुर्की जब्ती वारंट जारी कर दिया गया, वहीं दिनेश उर्फ डिग्गल गवाह और साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया था।

लोक अभियोजक के अनुसार इस घटना का मुख्य आरोपी राजू सिंह अब तक फरार चल रहा है। इस पर पुलिस की ओर से अब तक अनुसंधान किए जाने की बात कही जा रही है।

गौरतलब है कि घटना के दिन 14 अक्तूबर को माराफारी थाना इलाके के रितुडीह स्थित अपने कार्यालय में जलेश्वर साव खड़े थे।

इस बीच वहां पर हमलावर पहुंचे, जहां पर गोली मारते ही सभी बदमाश फरार हो गये थे। उसके बाद जलेश्वर साव को बीजीएच में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिका रांची भेजा गया था।

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