झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश से अमीषा पटेल को बड़ा झटका

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हिंदी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस आदेश से अमीषा पटेल को बड़ा झटका लगा है।

वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार एवं इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में अभिनेत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि अजय कुमार सिंह ने फिल्म में पैसे निवेश किए थे। ऐसे में वे फायदे के साथ नुकसान के लिए जिम्मेवार हैं।

अभिनेत्री के साथ लेन-देन के मामले को पहले ही निपटा लिया गया है।दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील जीके सिन्हा ने कहा कि अभिनेत्री अमीषा पटेल से संबंधित धोखाधड़ी के मामले देशभर की कई अदालतों में चल रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दी।

वर्ष 2017 का है मामला

उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री अमीषा पटेल ने याचिका दायर कर निचली अदालत में उनके खिलाफ दाखिल शिकायतवाद को निरस्त की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।

इस मामले में पूर्व में अदालत ने अमीषा पटेल को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। यह मामला वर्ष 2017 का है।

हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई। उन्हें फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला।

अमीषा पर धोखाधड़ी का आरोप

आरोपों के मुताबिक फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर उन्होंने ढाई करोड़ रुपये अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर किये है। अजय कुमार सिंह लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं।

फिल्म नहीं बनाने और पैसे वापस नहीं होने पर अजय कुमार सिंह ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया। इसमें कहा गया कि अमीषा पटेल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। फिल्म नहीं बनने पर उन्होंने पैसे वापस करने की मांग की थी। अभिनेत्री द्वारा उन्हें चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया।

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