खूंटी में अफीम तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

खूंटी: अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार नं दो की अदालत (Court) ने गुरुवार को अफीम की तस्करी के अभियुक्त त्रिभुवन सिंह मुंडा उर्फ अजय सिंह मुंडा को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

त्रिभुवन के खिलाफ अड़की थाने में कांड संख्या 19/ 20 में धारा 18(b) एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज है। त्रिभुवन ग्राम पुरतू थाना अडकी का रहने वाला था।

Share This Article