झारखंड HC ने बिरसा ब्लड बैंक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का दिया आदेश

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने बुधवार को बिरसा ब्लड बैंक के खिलाफ रांची के बरियातू थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है।

बिरसा ब्लड बैंक पर अवैध तरीके से ब्लड कलेक्शन (Blood Collection) कर उसे गरीब मरीजों को चढ़ाने का आरोप है। क्रिमिनल पिटिशन संख्या 14905/2020 की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है।

बिरसा ब्लड बैंक की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता अभिषेक कृष्णा गुप्ता के मुताबिक बरियातू थाने में कांड संख्या 81/2018 के खिलाफ हाइकोर्ट में पिटिशन (petition) दायर किया गया था।

17 मार्च को चढ़ाया गया था एक मरीज को ब्लड

सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह आधार बनाया गया कि जिस परिस्थितियों में उस जरूरतमंद व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा था।

वह क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सही है, जिसे कोर्ट (Court) ने सही आधार मानते हुए पूरे मामले में लगे आरोपों से संबंधित प्रकिया को निरस्त करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि बिरसा ब्लड बैंक में 17 मार्च को एक मरीज बालेश्वर प्रसाद को ब्लड चढ़ाया गया था। यह ब्लड मो. असद अरफी से लिया गया था।

डोनर रजिस्टर में इसका क्रमांक: सीएल नंबर 427 अंकित था। इसमें डेट ऑफ कलेक्शन 17 मार्च लिखा था।

इस ब्लड (blood) की जांच से संबंधित रजिस्टर देखा तो पाया कि इसकी जांच 17 मार्च को ही की गई है। जांच कर रहे अफसरों ने कहा कि तेजी से खून चढ़ाया जा रहा था, उससे प्रतीत होता है कि यह बड़ी गड़बड़ी है।

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