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जमशेदपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपियों को ठहराया दोषी

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जमशेदपुर : ADJ-5 सह पोक्सो विशेष कोर्ट (POCSO Special Court) के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सोनारी की नाबालिग के अपहरण से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) मामले में सनी तांडी व अमित शाह के खिलाफ दोष साबित हो गया।

अब अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई 25 जुलाई को होगी। मामले में अभियोजन पक्ष से अदालत में सात गवाहों का परीक्षण कराया गया था। इससे 376 (D-A) एवं पोस्को के तहत दोष साबित हुआ है।

घटना 16 सितंबर 2019 की है। घटना के संबंध में पीड़िता ने सोनारी पुलिस (Sonari Police) को बताया था कि घटना की शाम वह साथी के साथ कागलनगर गई थी।

आरोपियों का दोष साबित हो गया

लौटने के दौरान फागु बाबा मंदिर के पास दोनों ने उसके साथी से मारपीट की और उसे झाड़ी में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

इस मामले में सोनारी पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया था। मामला पोक्सो कोर्ट में जाने के इस मामले की सुनवाई की गई, जिसमें आरोपियों का दोष साबित हो गया।

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