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सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से ‘सेक्युलरिज्म’ और ‘सोशलिज्म’ शब्द हटाने की याचिका पर 23 सितंबर को करेगा सुनवाई

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) संविधान की प्रस्तावना में ‘सेक्युलरिज्म’ और ‘सोशलिज्म’ (‘Secularism’-‘Socialism’) शब्द को हटाने लेकर दायर सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा।

इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के PM रहते हुए साल 1976 में 42 वें संविधान संसोधन के जरिये प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़े गए थे।

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में कहा गया है कि केशवानंद भारती केस में दी गई व्यवस्था के मुताबिक प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है।

लिहाजा सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती। Court पहले से दायर दूसरी याचिकाओं के साथ स्वामी की याचिका पर सुनवाई करेगा।

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