Homeझारखंडरांची में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 30 को होगा...

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 30 को होगा सजा का ऐलान

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: पॉक्सो कोर्ट के (Poxo Court) विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत अब सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को फैसला सुनायेगी।

नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़ित से दुष्कर्म

आरोपी ने पीड़ित से फेसबुक पर दोस्ती की (Facebook Friend) थी। 15 नवंबर, 2018 को पीड़ित से डोरंडा कॉलेज के पास मुलाकात के बाद बर्थडे पार्टी में साथ चलने की बात कहकर बहलाया-फुसलाया।

वहां से स्टेशन रोड स्थित एक होटल में ले गया, जहां नशीला पदार्थ( Alcoholic Substance) खिलाकर पीड़ित से दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल (Blackmail) कर पैसा ऐंठता रहा।

पीड़ित ने डोरंडा थाना (Doranda Thana) में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किये गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को IPC के सेक्शन 376(1) के तहत दोषी पाया है

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...