
Illegal Cough Syrup : अवैध कफ सिरप के कारोबार से जुड़े मामले में जेल में बंद आरोपी लिच्छू महतो को अदालत से राहत नहीं मिली है। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी बीते 24 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
यह मामला बरियातू थाना कांड संख्या 282/2025 से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जनता फास्ट फूड नामक दुकान में छापेमारी की थी। इस दौरान आरोपी और उसके एक सहयोगी के पास से 100 एमएल की 20 बोतल विनसेरेक्स कफ सिरप बरामद की गई थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी का दुकान से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और जब्त किया गया कफ सिरप प्रतिबंधित श्रेणी की दवा में नहीं आता। वहीं, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी अवैध तरीके से कफ सिरप की बिक्री में शामिल था।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि केस डायरी और जब्ती सूची से प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट होती है। अदालत ने यह भी माना कि इससे पहले भी लिच्छू महतो की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और इस बार कोई नया ठोस आधार पेश नहीं किया गया। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

