HomeUncategorizedअनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ ED...

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के खिलाफ ED की याचिका खारिज

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के मामले में बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ ED की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

ED ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश को Supreme Court में थी चुनौती

ED ने बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश को Supreme Court में चुनौती दी थी। ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बांबे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की आठ महीने से लंबित जमानत याचिका पर सुनवाई की थी।

बांबे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को देशमुख को इस मामले में जमानत दे दी थी।

सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने जबकि ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश कीं।

spot_img

Latest articles

रांची को अतिक्रमण-मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की दो अहम बैठकों में बड़े निर्देश

Important meetings of the Municipal Corporation: रांची नगर निगम में शुक्रवार को शहर की...

इंडिगो संकट पर DGCA सख्त: CEO पीटर एल्बर्स दोबारा पूछताछ में हुए शामिल

DGCA Cracks down on IndiGo crisis : देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस कंपनियों...

खबरें और भी हैं...