पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का जारी आदेश सशर्त निरस्त

Digital News
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में बुधवार को योगेंद्र साव (Yogendra Saw) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने योगेंद्र साव के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी कुर्की- जब्ती के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे ट्रायल कोर्ट (Trial Court) के समक्ष सरेंडर कर बेल लें।

 

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा

राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने यह शर्त रखी है कि ट्रायल कोर्ट में अगर वह पांच दिसंबर तक उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की -जब्ती आदेश प्रभावी नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि रांची के जगन्नाथपुर थाना में योगेंद्र साव एवं उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ धमकी देने का मामला दर्ज है। इस केस में रांची सिविल कोर्ट (Civil Court) ने योगेंद्र साव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।

इसे रद्द करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। योगेंद्र साव फिलहाल एनटीपीसी (NTPC) भूमि अधिग्रहण से जुड़े आंदोलन के केस में जमानत पर हैं। योगेंद्र साव की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

Share This Article