देवघर त्रिकूट हादसे में झारखंड हाई कोर्ट सरकार के जवाब से असंतुष्ट

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को देवघर के त्रिकूट पहाड़ में हुए ट्रॉली हादसे (Trikut Mountain Trolley Accident) में तीन लोगों की मौत मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2023 को होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब से कोर्ट (Court) असंतुष्ट नजर आया। कोर्ट ने सरकार को मामले में फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

त्रिकूट पहाड़ पर रोप वे हादसे में तीन लोगों की जान चली गई

उल्लेखनीय है कि मामले में बीआईटी मेसरा व सिम्फर (BIT Mesra & Simfer) की ओर से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

इस वर्ष अप्रैल महीने में त्रिकूट पहाड़ पर रोप वे हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। इस पर कोर्ट (Court) में स्वत संज्ञान लिया था।

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