
Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने लैंड रेंट रिसिप्ट जारी करने में देरी के मामले में सरायकेला के उपायुक्त (DC) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले में विरोधाभासी कार्रवाई और अनावश्यक देरी को गंभीरता से लेते हुए सख्त टिप्पणी की।
दरअसल, 8 अप्रैल की सुनवाई के दौरान DC ने वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर आश्वासन दिया था कि मामले की जांच कर उचित आदेश पारित किया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने सिविल कोर्ट में लंबित टाइटल सूट के खिलाफ सेकंड अपील दायर कर दी, जिससे अदालत ने असंतोष व्यक्त किया।
दो चरणों में सुनवाई, जवाब से असंतुष्ट कोर्ट
मामले की सुनवाई दो चरणों में हुई। पहली सुनवाई में जब कोर्ट को सेकंड अपील दाखिल करने की जानकारी मिली, तो उसने कड़ी फटकार लगाते हुए DC को दोपहर 1 बजे तक दोबारा पेश होने का निर्देश दिया।
दूसरी बार वर्चुअल पेशी के दौरान भी DC अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे कोर्ट की नाराजगी और बढ़ गई।
जल्द रिसिप्ट जारी करने का निर्देश
अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि प्रार्थी को बिना और देरी किए लैंड रेंट रिसिप्ट जारी की जाए, ताकि वह अपनी जमीन का लगान जमा कर सके।
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि प्रार्थी की जमीन आदित्यपुर के गम्हरिया क्षेत्र में स्थित है। टाइटल सूट में फैसला प्रार्थी के पक्ष में आने के बावजूद रेंट रिसिप्ट जारी नहीं की गई थी। इससे प्रार्थी को राजस्व जमा करने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।
UPSC को भेजी जाएगी जानकारी
अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जानकारी संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। अंततः सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने मामले के निष्पादन का आदेश दे दिया।

