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दुमका में मतदान कर्मियों के वाहन को उड़ाने के आरोप में पांच नक्सली बरी

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दुमका: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) संपन्न कराकर लौट रहे मतदान कर्मियों (Polling Personnel) के बस को लैंड माइंस विस्फोट (Land Mine Explosion) कर उड़ा देने की घटना में आरोपित पांच नक्सलियों को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की कोर्ट (Court) ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

बरी होने वालों में भाकपा नक्सली संगठन के प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू, बुद्धिनाथ मुर्मू, सोम मुर्मू, ताला कुड़ी, बाबूलाल बास्की शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने 24 अप्रैल, 2014 की शाम शिकारीपाड़ा थाना (Shikaripada Police Station) क्षेत्र के पलासी और सरसाजोल के बीच PCC पथ पर बारूदी सुरंग विस्फोट (Landmine Explosion) कर मतदान कर्मियों के मिनी बस को उड़ा दिया, जिसमें तीन मतदान कर्मियों की मौत हो गयी थी।

नक्सलियों ने उसके आगे चल रहे मैजिक वाहन पर सवार पांच पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना में दोनों वाहनों में सवार 11 मतदान कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गये थे। नक्सलियों ने 5 इंसास रायफल, गोली-550 चक्र, मैगजीन-25 पीस लूट लिया था।

सुमन कुमार सुमन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी…

शिकारीपाडा थाने (Shikaripada Police Station) के तत्कालीन थानेदार सुमन कुमार सुमन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भाकपा माओवादी नक्सली जोनल कमांडर (CPI Maoist Naxalite Zonal Commander) प्रवीर दा, जोसेफ दा, कंचन, लुट्टीनाथ, सीमोन, दाउद, किरण, आकाश, दीपक, सुधीर, देवान, शान्ति, सोनू, टिम्पू, विजय, मंजु, मधवा, भगत, महसोम, चांद दी, नीलू दी, सरोजनी दी, तालो, पीसी दी, जसमिन्ता, सुपाय, सुलेखा, पिंकी, प्रतीभा, शिवान्ती को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामले में पुलिस (Police) भादवि की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 353, 302, 379, 427, 121, आर्म्स एक्ट की धारा 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, 17 CLA एक्ट के अलावा UPA एक्ट की धारा 10 एवं 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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