सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने दी चुनौती

News Aroma Media
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नई दिल्ली: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन कमेटी (Shahi Idgah Mosque Management Committee) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है।

कमेटी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद (Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute) में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

26 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी केस अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे। मस्जिद कमेटी ने यह आदेश रद्द करने की मांग की है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार (Statutory Rights) को भी समाप्त कर देगा क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को खत्म कर रहा है।

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले (Sri Krishna Janmabhoomi Case) में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करते हुए कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

हालांकि हिंदू पक्ष ने इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका (Caveat Petition) दाखिल कर चुका है।

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