साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में एसपी ने दी जानकारी, झारखंड हाई कोर्ट में…

मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए, मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई

News Aroma Media
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदेव साह (Kuldev Sah) की दो क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई।

मामले में साहिबगंज SP नौशाद आलम कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि SI और ASI के नेतृत्व में एक दल बनाकर बच्चों की खोज खबर के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया है।

वे वहां की लोकल एजेंसी के साथ मिलकर लापता बच्चों को खोज कर रहे हैं लेकिन अब तक बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया है।

वीरेन साह एवं पप्पू साह को गिरफ्तार कर लिया गया

मामले के सह आरोपी वीरेन साह एवं पप्पू साह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदेव साह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कोर्ट ने मामले मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन को बुलाया।

कोर्ट ने SP साहिबगंज को निर्देश दिया कि जिन तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें कस्टडी में लेकर लापता बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उसे दिल्ली भेजे गए दल को बताएं ताकि बच्चों की जल्द सकुशल बरामद किया जा सके।

तलाशी के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी

महाधिवक्ता ने कोर्ट (Court) को आश्वस्त किया कि गुमशुदा बच्चों की तलाशी के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई में साहिबगंज SP एवं मामले के अनुसंधानकर्ता (IO) को फिर से सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए उन्हें बच्चों की बरामदगी को लेकर अबतक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई छह अक्टूबर निर्धारित की है।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला एवं दीपक साहू ने पर पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से जमानत का आग्रह किया गया था ।

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