झारखंड हाई कोर्ट में 9 नवंबर को CS को होना होगा उपस्थित, स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के मामले में…

अदालत ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव को 9 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है

News Aroma Media
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रांची: बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी (State Litigation Policy) से संबंधित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary) को सशरीर तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव को 9 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई

स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी (State Litigation Policy) पर अदालत स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। इस मामले में न्याय मित्र राजीव रंजन मिश्रा ने अदालत को सुझाव दिया है कि राज्य सरकार वैसे ही मामलों में अपील या SLP दाखिल करे, जो जीतने लायक है।

इसके लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेवार होने चाहिए। अगर एसएलपी और अपील में सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित होता है, तो संबंधित अधिकारियों से उक्त मामले में वसूली (Recovery) की जानी चाहिए।

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