मीट शॉप दुकानों के बाहर कटे अंगों के प्रदर्शन पर जवाब दे सरकार, हाई कोर्ट ने…

मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है

News Aroma Media
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची में मीट शॉप विक्रेताओं (Meat Shop Vendors) द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ श्यामानंद पांडे की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।

मामले में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम (State Government and Ranchi Municipal Corporation) से जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2024 को होगी।

सरकार एवं निगम से जानकारी मांगी

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मीट्स शॉप विक्रेताओं के संबंध में रूल एवं रेगुलेशन के संबंध में सरकार एवं निगम से जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकार और निगम की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय की मांग की गई।

याचिका में कहा गया है कि रांची शहर में मीट विक्रेता खुले में मांस टांगते हैं, जो FFCI के रूल एंड रेगुलेशन (Rule and Regulation) के खिलाफ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट (Supreme Court and Various High Courts) के गाइडलाइन के विपरीत है। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए।

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