तालाब पर अस्पताल बनाने के टेंडर को दी गई थी चुनौती, झारखंड हाई कोर्ट के CJ ने…

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस रिट याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में मानते हुए सुनवाई करने का निर्देश दिया है

News Aroma Media
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Ranchi Arun Shahi Hearing: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) देवघर के मधुपुर अनुमंडल में गैर मजरूवा जमीन (Uncultivated Land) पर बने तालाब पर अस्पताल बनाए जाने के टेंडर को चुनौती देने वाली अरुण शाही की रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस रिट याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में मानते हुए सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिसंबर निर्धारित की

कोर्ट में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के PIL रूल के तहत शपथ पत्र (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक दिसंबर निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि देवघर के गोविंदपुर मौजा में मधुपुर अनुमंडल स्थित बांध/तालाब पर अस्पताल बन रहा है। इसका शिलान्यास 18 सितंबर को हुआ था।

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