अब कुत्ता पालने पर लगेगा जुर्माना, जानिए नियम

News Aroma Media
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Rules For Dog Owner : अब पालतू कुत्ता पालना आसान नहीं होगा। यूपी के मुरादाबाद में  पालतू कुत्ता पालने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कुत्तों को पालने के लिए पंजीयन कराना जरूरी हो गया है।  ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

गैर प्रतिबंधित पालतू कुत्ते की ऊंचाई व नस्ल के आधार पर पूर्व में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

सुपरवाइजर को रखनी होगी नजर

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनील दोहरे ने बताया कि शहर के सभी 9 जोन में लगे 70 सुपरवाइजरों को बिना पंजीयन वाले कुत्ता पालकों पर नजर रखनी होगी। अगर बिना पंजीयन के कुत्ता पालते पाए गए, तो एक हजार रुपये जुर्माना और पंजीयन शुल्क अलग पड़ेगा।

30 जून तक जुर्माना राशि एक हजार रुपये रहेगी।  एक जुलाई से और अधिक बढ़ जाएगा।  एक हजार रुपये जुर्माने के अलावा प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुड़ते जाएंगे। एक जुलाई से चार दिन पंजीयन में लेट हुए, तो 1400 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।  यह जुर्माना भरकर ही पंजीयन होगा।

अब तक महज एक प्रतिबंधित कुत्ते की नसबंदी

नगर निगम में वैसे तो मार्च व अप्रैल माह में 254 कुत्तों का पंजीयन हो चुका है।  लेकिन, इनमें 23 प्रतिबंधित कुत्तों में अभी एक का ही पंजीयन हुआ है। प्रतिबंधित कुत्तों का पंजीयन बधियाकरण के बाद ही होगा।

जिसमें प्रतिबंधित कुत्ता रोटविलर का बधियाकरण बुद्धि विहार के एक चिकित्सक ने किया।  जिसका प्रमाण दिखाने के बाद नगर निगम ने प्रतिबंधित कुत्ते का पंजीयन किया है।

पंजीयन शुल्क व अन्य जरूरी शर्त

  • दो फीट से ऊंचाई तक कुत्ते का पंजीयन शुल्क-1000।
  • दो फीट से ऊपर ऊंचाई वाले कुत्ते का पंजीयन शुल्क-2500।
  • ब्रीडिंग या बेचने पर पर पंजीयन शुल्क ऊंचाई के अनुसार 1000 से 2500 तक।
  • पंजीयन के लिए मालिक का आधार कार्ड, कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र व कुत्ते की फोटो।
  • पंजीयन नहीं कराने का दोष सिद्ध होने पर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
  • 30 जून के बाद निर्धारित जुर्माना शुल्क के साथ प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये और जुर्माना बढ़ता जाएगा
  • डाग मेला आयोजित करने वालों को 1000 रुपये शुल्क जमा करके अनुमति लेनी पड़ेगी।
  • बायलाज लागू होने के बाद से प्रतिबंधित कुत्तों को पालने की अनुमति नहीं है।
  • पहले से पल रहे प्रतिबंधित कुत्तों की नस्ल का बधियाकरण कराकर इसका प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य।
  • पंजीयन शुल्क के साथ अब एक हजार रुपये लेट फीस के रूप में जुर्माना लगेगा। 30 जून के बाद जुर्माना के साथ प्रतिदिन का 100 रुपये भी जुड़ता जाएगा।

 

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