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परीक्षा में गड़बड़ियां रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया लोक परीक्षा कानून, अब गड़बड़ी करने पर…

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Public Examination Law : 21 जून को केंद्र सरकार ने पेपर लीक (Paper Leak) और परीक्षा में गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 (Public Examination Law) लागू कर दिया है।

प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स (पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024) के प्रावधान को देशभर में लागू किया गया। इसी साल फरवरी में यह कानून पारित किया गया था।

 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ जुर्माना

संसद में फरवरी 2024 को पारित हुआ यह कानून 21 जून 2024 से लागू कर दिया गया है. इसके तहत पब्लिक एग्जाम में होने वाली धांधली, फर्जीवाड़ा पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष के कैद की सजा का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही पेपर लीक गिरोह में संलिप्त लोगों को 5 से 10 वर्ष की सजा साथ ही न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

अगर किसी व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति कोई संगठित अपराध को अंजाम देता है और परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाओं या सेवा प्रदाताओं में शामिल है तो उसे न्यूनतम 5 साल की सजा होगी जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

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