कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, कहा…

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर UPSCC की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई है।

News Aroma
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Delhi High Court strongly reprimanded the officials : बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर UPSCC की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगाई है।

High Court ने कहा कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं।

चल रही बहुमंजिला इमारतें, जल निकासी की व्यवस्था नहीं

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एक अजीब जांच चल रही है, जिसमें कार चलाने वाले राहगीर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन MCD अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीठ ने कहा कि बहुमंजिला इमारतों को चलने दिया जा रहा है, लेकिन उचित जल निकासी नहीं है।

पीठ ने कहा कि आप मुफ्तखोरी की संस्कृति चाहते हैं, Tax Collection नहीं करना चाहते तो ऐसा होना तय है। अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए पीठ ने कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है, लेकिन वे दिवालिया हैं और वे कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे सकते।

पीठ ने कहा कि अभी पुलिस से अब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों की Report तलब की जा रही है। फिर उसके बाद विचार किया जाएगा कि मामले की जांच केन्द्रीयकृत जांच एजेंसी को सौंपी जाए अथवा नहीं।

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