बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाईकोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई कंप्लीट, फैसला रिजर्व

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Bangladeshi Infiltration Cases: शुक्रवार को Jharkhand High Court में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ मामले (Bangladeshi infiltration cases) में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है।

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

बनाया जा रहा पॉलिटिकल एजेंडा

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल वर्चुअल मोड पर जुड़े थे। सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के संबंध में अपने शपथ पत्र में कोई भी डाटा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही एक मामला पेंडिंग है।

सिब्बल ने कहा कि झारखंड में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जनहित याचिका के प्रार्थी पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा।

आदिवासियों की संख्या में कमी

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया Tushar Mehta ने कहा कि केंद्र सरकार ने संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर अंतिम जनगणना के आधार पर आदिवासियों की संख्या में कमी आने का डाटा दिया है।

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