झारखंड में उद्योग स्थापना के लिए नई गाइडलाइंस जारी, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

News Aroma
2 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

New Guideline for Industry Establishment in Jharkhand :  झारखंड (Jharkhand) राज्य में उद्योगों की स्थापना (Industry Establishment) को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस (New Guideline) जारी की हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

इन निर्देशों के तहत उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी नाले, नदी या जलधारा के प्रवाह को बाधित नहीं करेंगे।

इसके अलावा, नदी के पास प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की दूरी उच्चतम बाढ़ स्तर के बिंदु से मापी जाएगी।

फॉस्फेट रिसाइक्लिंग आधारित उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश

1. नेशनल और स्टेट हाईवे से कम से कम 50 मीटर की दूरी।

2. रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी।

3. नदी से 100 मीटर की दूरी।

4. 800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी।

5. वन भूमि से 100 मीटर की दूरी।

6. वाइल्डलाइफ सेंचुरी से 500 मीटर की दूरी।

स्क्रैप आधारित उद्योगों के लिए मापदंड

1. नेशनल और स्टेट हाईवे से 50 मीटर की दूरी।

2. रेलवे ट्रैक से 100 मीटर की दूरी।

3. नदी से 200 मीटर की दूरी।

4. 800 की आबादी वाले क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी।

5. वन भूमि से 250 मीटर की दूरी।

6. वाइल्डलाइफ सेंचुरी से 1000 मीटर की दूरी।

सरकार का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों के पालन से राज्य में पर्यावरण को संतुलित रखते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उद्योग को इन नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह कदम झारखंड को पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Share This Article