रोशपा टावर के दो दुकान को निगम ने किया सील

News Aroma Media
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Ranchi Municipal Corporation: रांची नगर निगम के राजस्व शाखा की टीम की ओर से निगम क्षेत्र में लगातार Holding और Trade License की जांच करते हुए विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

इस क्रम में 10 फरवरी को निगम के निर्देशों का अवहेलना करने पर रोशपा टावर स्थित दो प्रतिष्ठानों (वन स्टॉकप सर्विस एवं पीओजे फ‍र्निचर) को सील किया गया था।

इसके बाद शुक्रवार को पीओजे फ‍र्निचर की ओर से 25,000 रुपए जुर्माना के साथ-साथ नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है। इसके बाद निगम की टीम ने प्रतिष्ठान पर की गई सील को खोल दिया।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी

इस संबंध में नगर निगम के प्रशासक ने रांची के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी नागरिक अपने भवन के Holding TAX (घृतिकर) का भुगतान समय पर करें। उन्होंने कहा है कि यदि रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तो त्वरित री-असेसमेंट करवाते हुए लोग कमर्शियल होल्डिंग लेना सुनिश्चित करें।

साथ ही कहा है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। यदि अपने भवन परिसर में किसी नई संरचना का निर्माण किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल का पुनर्मूल्यांकन करवाना भी जरूरी है।

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