
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की मदद की है जिसका क्रेडिट स्कोर वर्षों तक ‘‘निगेटिव’’ रहा, जबकि उस पर कोई बकाया ऋण नहीं था और न ही उसने भुगतान में कोई चूक की थी।
न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ उत्तराखंड निवासी राजेंद्र सिंह पंवार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 से उनका सीआईबीएल स्कोर ‘निगेटिव’ है, जबकि उन पर कोई ऋण नहीं है और न ही उन्होंने कोई चूक की है।
अदालत ने इस गंभीर लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अदालत के दबाव के बाद क्रेडिट रिकॉर्ड को ठीक किया गया, जिससे पीड़ित को वर्षों बाद राहत मिली।
