पवन खेड़ा के भागने का खतरा नहीं: वकील ने अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में कहा

Archana Ekka
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गुवाहाटी: पवन खेड़ा के वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता के भागने का कोई खतरा नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी ने खेड़ा के इस आरोप को लेकर दर्ज कराई थी कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के भागने का कोई खतरा नहीं है और इसलिए उसकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

सीनियर वकील केएन चौधरी ने सिंघवी की दलीलों को दोहराते हुए पवन खेड़ा पर लगे आरोपों को ‘अपमानजनक’ बताया। उन्होंने कहा कि आरोपों का तरीका, लहजा और उन्हें पेश करने का ढंग साफ तौर पर यह दिखाता है कि आरोप दुर्भावना से लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान, पवन खेड़ा के वकील ने यह भी तर्क दिया कि यह ज्यादा से ज्यादा एक आपराधिक मानहानि का मामला है, जिसे केवल एक निजी शिकायत के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सनमार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।