यौन उत्पीड़न मामले में DAV कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा दोषी करार

रांची के DAV कपिलदेव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।

Razi Ahmad
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Sexual Harassment Case : राजधानी रांची के DAV कपिलदेव पब्लिक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मनोज कुमार सिन्हा को यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। यह फैसला रांची सिविल कोर्ट में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाया। अब मामले में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

यह मामला मई 2022 का है, जब स्कूल की एक महिला कर्मी ने तत्कालीन प्रिंसिपल पर छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और अशोभनीय मांग करने का आरोप लगाया था। पीड़िता स्कूल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी।

महिला कर्मी का आरोप था कि प्रिंसिपल लगातार अनुचित व्यवहार कर रहे थे, जिसके बाद मामला सामने आया और काफी चर्चा में रहा। सुनवाई के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी।

अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका और शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। वहीं, मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मनोज कुमार सिन्हा को दोषी करार दिया। अब शुक्रवार को यह तय होगा कि अदालत दोषी को क्या सजा सुनाती है।

नोट: अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है, लेकिन अंतिम सजा का फैसला अभी आना बाकी है।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।