शादाब और ओली विश्वकर्मा को नहीं मिली राहत, दुष्कर्म मामले में सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी शादाब की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती से दुष्कर्म का गंभीर आरोप है।

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रांची : सिविल कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शादाब को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर आरोप है कि उसने दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में सोमवार को बचाव पक्ष, सरकार और पीड़िता की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर रांची के लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया है। मामले में शादाब और ओली विश्वकर्मा समेत अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केस डायरी कोर्ट में पेश की थी, जिसमें घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल थी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।